अब सिम कार्ड लेना होगा मुश्किल. बदल गए नियम, 18 लाख नंबर किये बंद
अगर आप नया SIM कार्ड खरीदना चाहते हैं तो जल्द ही इसके लिए नियम बदलने वाले हैं.
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने तैयारी पूरी कर ली है.
TRAI के रेकोमेंडेशन पर 15 सितंबर से नया Telecom Act 2023 लागू हो सकता है.
सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग लोकसभा चुनाव के बाद नए टेलीकॉम एक्ट को लागू करने वाली है.
DoT ने इसके लिए अगले 100 दिनों का एजेंडा भी सेट कर लिया है.
नया टेलीकॉम एक्ट लागू होने के बाद SIM कार्ड खरीदना आसान नहीं होगा.
दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
अब बिना किसी बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के कोई भी सिम कार्ड खरीद नहीं सकेंगे.
इस समय टेलीकॉम कंपनियां तीन तरह के फिजिकल और एक eSIM जारी करती हैं.
आने वाले नए नियम फिजिकल और eSIM दोनों पर लागू होगा.
इसके अलावा सिम कार्ड का इस्तेमाल 90 दिनों तक नहीं करने पर. कंपनिया सिम को डिएक्टिवेट कर सकती है.
सिम बन करने बाद किसी और व्यक्ति के नाम पर यह सिम चालू कर दी जाएगी.
आपका नंबर भी होगा बंद